बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और हुनरमंद बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन्ही में से एक प्रमुख पहल है “मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना” (MNSSBY)। “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के संकल्प के साथ शुरू की गई यह योजना उन युवाओं के लिए एक बड़ा सहारा है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं ।
वर्ष 2026 के नवीनतम बजट और ‘सात निश्चय-3’ (2025-2030) की घोषणाओं के साथ, इस योजना का दायरा अब और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है।

योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य 20 से 25 वर्ष के उन युवाओं को आर्थिक सहायता देना है, जो बेरोजगार हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं । सरकार ऐसे युवाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता अधिकतम दो वर्षों के लिए दी जाती है ।
हालिया अपडेट के अनुसार, अब इस योजना का विस्तार स्नातक (Graduate) पास युवाओं के लिए भी कर दिया गया है। पहले यह केवल इंटरमीडिएट (12वीं) पास युवाओं तक सीमित थी।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना :पात्रता और शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- स्थायी निवासी: आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
- शैक्षिक योग्यता: आवेदक ने बिहार के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो या किसी भी स्ट्रीम (कला, विज्ञान, वाणिज्य) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।
- उच्च शिक्षा की स्थिति: यदि आपने 12वीं के बाद नियमित उच्च शिक्षा में नामांकन लिया है, तो आप इस भत्ते के पात्र नहीं होंगे (क्योंकि ऐसे छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के पात्र हैं) ।
- रोजगार की स्थिति: आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और किसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) की अनिवार्यता
इस योजना की एक खास शर्त यह है कि भत्ता पाने वाले प्रत्येक युवा को ‘कुशल युवा कार्यक्रम‘ (KYP) के तहत 240 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है । यह 3 महीने का कोर्स होता है जिसमें:
- भाषा एवं संवाद कौशल: हिंदी और अंग्रेजी बोलने-समझने की कला (80 घंटे) ।
- बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान: आईटी टूल्स और इंटरनेट का उपयोग (120 घंटे) ।
- व्यवहार कौशल (Soft Skills): कार्यस्थल पर व्यवहार और आत्म-प्रबंधन (40 घंटे) ।
ध्यान दें: यदि आप यह प्रशिक्षण पूरा नहीं करते हैं, तो आपके अंतिम 5 महीनों का भत्ता (कुल ₹5,000) रोक दिया जा सकता है ।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य) ।
- 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ।
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) ।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना :आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर जाएं और ‘New Applicant Registration’ पर क्लिक करें ।
- OTP वेरिफिकेशन: अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके मोबाइल पर आए OTP के जरिए सत्यापन करें ।
- फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद अपनी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी भरें। यहाँ आपको ‘Select Scheme’ में ‘Self Help Allowance’ चुनना होगा ।
- DRCC विजिट: ऑनलाइन आवेदन के 60 दिनों के भीतर आपको अपने जिले के ‘जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र’ (DRCC) जाना होगा ।
- दस्तावेज सत्यापन: DRCC केंद्र पर आपके मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी और आपकी फोटो खींची जाएगी । सत्यापन सफल होने के बाद भत्ता सीधे आपके बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) आने लगेगा।
2026 बजट और भविष्य की राह
बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें सामाजिक कल्याण और युवाओं के कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है । ‘सात निश्चय-3’ के तहत अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वयं सहायता भत्ता योजना इसी मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
सहायता के लिए संपर्क: यदि आपको आवेदन में कोई समस्या आती है, तो आप टोल-फ्री नंबर 1800-345-6444 पर कॉल कर सकते हैं

















